विवाह प्रमाणपत्र (Jharkhand Marriage certificate) जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे Legal Document के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए झारखंड की सरकार ने Jharkhand Marriage Certificate 2023-24, बनवाना अनिवार्य कर दिया है
हम आपको इस Article के माध्यम से झारखंड विवाह पंजीकरण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे जैसे कि झारखंड विवाह पंजीकरण क्या है, इनका उद्देश्य, लक्ष्य पात्रता, महत्वपूर्ण Documents, खास विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया आदि, तो आइए दोस्तों इस से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा शुरू करते हैं तो आप से निवेदन है कि आप इस आर्टिकल को कृपया अंत तक जरूर पढ़ें |
योजना | झारखण्ड मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे करे? |
लाभार्थी | सभी विवाहित जोड़े |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://jharsewa.jharkhand.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 0651-2400 877 |
आवेदन की प्रकिया | ऑनलाइन |
Jharkhand Marriage Registration 2023-24
झारखंड की सरकार ने झारखंड के सभी नागरिकों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट विभाग के 1 साल के अंदर करवाना अनिवार्य कर दिया है यह निर्णय विवाह निबंधन नियमावली 2018 के अंतर्गत लाया गया है यह विवाह पंजीकरण ऑनलाइन भी करवाया जा सकता है और ऑफलाइन भी, पंजीकरण के बाद विवाहित जोड़ों की शादी कानूनी तौर पर मान्य मानी जाती है पंजीकरण करवाने पर नागरिकों को मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है अब झारखंड के नागरिक घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं |
मैरिज सर्टिफिकेट झारखण्ड जुर्माना
झारखंड विवाह पंजीकरण नियम राज्य के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए मान्य है यदि किसी विवाहित जोड़े ने शादी के 1 वर्ष के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो उन्हें ₹5 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना जमा करना होगा यह राशि अधिकतम ₹100 तक हो सकती है नागरिकों को विवाह पंजीकरण बनाने के लिए ₹50 का शुल्क भी जमा करना होगा |
विवाह पंजीकरण शहरी क्षेत्र के नागरिक नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका एवं अधिसूचना क्षेत्र समिति के जन्म में मृत्यु पंजीकरण करने वाले अधिकारियों से भी बनवाया जा सकता है इसके अलावा छावनी परिषद द्वारा या प्रज्ञा केंद्र द्वारा विवाह पंजीकरण करवाया जा सकता है |
Jharkhand Marriage Registration fee
सर्टिफिकेट बनवाने के लिए शादी से 15 दिन पहले पंचायत सचिवालय में आवेदन किया जाएगा जिसके लिए ₹50 की राशि जमा करनी होगी यदि शादी पर किसी को आपत्ति है तो उसे उसके लिए 7 दिन के अंदर आवेदन करना होगा जिसकी आवेदन शुल्क ₹500 है शादी प्रमाण पत्र पर अधिकृत पंचायत सचिव के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है 28 जनवरी 2021 को पंचायत सचिव तथा प्रज्ञा केंद्र को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है इसके अलावा झारखंड के नागरिक अपना विवाह पंजीकरण खुद भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं
झारखंड विवाह पंजीकरण का लक्ष्य
झारखंड विवाह पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य झारखंड के सभी नागरिकों का विवाह पंजीकरण करवाना है इस योजना के माध्यम से झारखंड के सभी नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है अब झारखंड के नागरिकों को विवाह पंजीकरण करवाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी वह अपने घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से विवाह पंजीकरण करवा सकते हैं इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी और लोगों को काफी आसानी होगी |
झारखंड विवाह पंजीकरण यह लाभ
झारखंड सरकार द्वारा झारखंड के सभी नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण विभाग के 1 वर्ष के अंतर्गत करवाना अनिवार्य कर दिया गया है
- अब झारखंड के नागरिक अपना विवाह पंजीकरण ऑनलाइन के माध्यम से भी बना सकते हैं
- मैरिज सर्टिफिकेट कई प्रकार के सरकारी कामों में आवश्यक दस्तावेज के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है
- इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यक नहीं होगी
- इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में काफी पारदर्शिता आएगी
झारखंड विवाह पंजीकरण की विशेषताएं
- यदि किसी विवाहित जोड़े ने शादी के 1 साल के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो उसे ₹5 प्रतिदिन के अनुसार जुर्माना राशि जमा करना होगा
- यह नियम राज्य के सभी नागरिकों पर लागू होगी
- ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक अपना पंजीकरण जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले अधिकारियों के पास करा सकते हैं
- प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शादी से 15 दिन पहले पंचायत सचिवालय में आवेदन करना होगा
- शादी प्रमाण पत्र पर अधिकृत पंचायत सचिव के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं
- झारखंड विभाग प्रमाण पत्र की पात्रता
- विवाहित जोड़ों में से कोई भी मानसिक तौर पर असंतुलन का शिकार नहीं होना चाहिए
- पुरुष की आयु 21 और महिला की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए
- पति पति पत्नी दोनों में से कोई एक भारत का निवासी होना चाहिए तथा दोनों झारखंड का निवासी होना चाहिए
झारखंड विवाह पंजीकरण महत्वपूर्ण दस्तावेज
- वधू का डिजिटल हस्ताक्षर
- वर का आयु प्रमाण पत्र
- वधू का आयु प्रमाण पत्र
- वर का निवास प्रमाण पत्र
- वधू का निवास प्रमाण पत्र
- वर्ग के आधार कार्ड की प्रति
- मधु के आधार कार्ड की प्रति
- वर वधु का संयुक्त फोटो
- वर का पासपोर्ट साइज फोटो
- वधू का पासपोर्ट साइज फोटो
- तीन गवाहों का पासपोर्ट साइज फोटो
- तीनों गवाहों के डिजिटल हस्ताक्षर
Marriage certificate online Registration करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको झरसेवा की Official Website पर जाना होगा।
- अब आपके सामने हम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको रजिस्टर योरसेल्फ के लिंग का क्या करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, राज्य तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपका पोर्टल पर पंजीकरण हो जाएगा।
- अब आपको लॉगइन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप झारखंड विवाह पंजीकरण कर पाएंगे।
झारखंड विवाह पंजीकरण के बाद की प्रक्रिया
- ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा
- यह रेफरेंस नंबर आपकी डॉक्यूमेंट स्लिप पर भी होगा
- आपको इस प्रिंटआउट को अपने पास रखना होगा
- भौतिक सत्यापन के दौरान आपको उसकी आवश्यकता होगी
- कार्यालय में आपका सत्यापन होगा
- सत्यापन होने के बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा